आज आगरा, नोएडा, हापुड़, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिले में आबकारी विभाग की अनुमति के बाद दुकानें खोली गई हैं, जिसके बाद दुकानें खुलते ही दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है।
आदेश के मुताबिक देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। हालांकि बार और मॉडल शॉप पर पाबंदियां जारी रहेंगी। किसी को भी शराब ठेके की कैंटीन पर बैठ कर पीने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं सरकार ने जिलों में दुकानें खोलने का निर्णय जिलाधिकारी पर छोड़ दिया है जिला अधिकारी जिले की परिस्थितियों के अनुसार फैसला ले सकता है।
जिलाधिकारी अपने स्तर से लेंगे फैसला
आबकारी सूत्रों के मुताबिक कर्फ्यू का फ़ैसला करते वक्त सरकार की तरफ से आबकारी की दुकानें को बंद करने का कोई आदेश नहीं था. लेकिन पिछले कई दिनों से दुकानें बंद चल रही है. जिसकी वजह से दुकानदारों ने आपत्ति दर्ज करायी थी. एसोसिएशन ने आबकारी विभाग से दुकानों को खोलने की परमीशन देने के लिये कहा है. इसी क्रम में अपने विवेकाधीन फ़ैसले के तहत जिले के ज़िलाधिकारी शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दे सकते हैं.
लिकर (liquor) एसोसिएशन ने की थी मांग
जानकारी के मुताबिक गौरतलब है कि यूपी लिकर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मांगी थी. एसोसिएशन का कहना था कि बंदी की वजह से रोजाना 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है. साथ ही उनका तर्क था कि कोरोना कर्फ्यू की गाइड लाइन में भी दुकानों के बंद करने का कोई जिक्र नहीं है.
