कोरोना से बरती लापरवाही तो लगेगा जुर्माना, जाना पड़ेगा जेल

उज्जैन : उज्जैन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण तथा आसपास के जिलों में कोरोना के फैलाव के मद्देनजर उज्जैन जिले में मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य करते हुए मास्क नहीं पहनने वालों पर फिर से जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है । 

स्पॉट फाइन लगाने के लिए कल रविवार से ही शहर में विभिन्न स्थानों पर टीम खड़ी होगी तथा मास्क नहीं पहनने वालों पर ₹200 का जुर्माना करेगी । 

एडीएम नरेन्द्र सूर्यवंशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार 15 मार्च से और अधिक सख्ती करते हुए मास्क नहीं पहनने वालों को अस्थाई जेल में भेजा जाएगा। इस संबंध में विभिन्न मजिस्ट्रेट पुलिस एवं नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी के आदेश जारी किये जा रहे हैं।

 
कलेक्टर ने मास्क पहनने का आह्वान किया

कलेक्टर आशीष सिंह ने आम जन से आह्वान किया है कि वे बिना मास्क पहने भीड़भाड़ वाले एवं शहरी क्षेत्र में ना जाएं । साथ ही कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क पहने तथा परस्पर 2 गज की दूरी बनाकर रखें । 

उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण आने पर निकट के शासकीय अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं और संक्रमण से बचे। कलेक्टर ने कहा है कि मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्रवाई तो की ही जाएगी साथ अस्थाई जेल भिजवाया जाएगा। इसलिए परेशानी से बचने के लिए मास्क पहनने के लिए कहा गया है ।

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