लखनऊ DM ने जारी किए नए नियम

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जुलाई रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉक डाउन लगाने का निर्णय लिया है। वहीं लखनऊ के DM ने लखनऊ वासियों के नए नियम जारी कर दिए हैं।

नियमों का विवरण

1.शहर के ऐसे समस्त बाजार/ कॉम्प्लेक्स/मॉल/रेस्टोरेंट इत्यादि जिनमें एक ही स्थान/गली/रोड पर 10 या 10 से अधिक स्थायी दुकाने स्थित है, उनमें ऑड इवेन के सिद्धान्त पर दुकानों को हरे अथवा नारंगी रंग के टू-बाई टू फिट के स्टिकर से चिन्हित  किया जायेगा । समस्त नारंगी रंग से चिन्हित दुकाने सोमवार, बुधवार, और शनिवार को एवं हरे रंग से चिन्हित दुकाने मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को ही खोली जाए दुकानों का वर्गीकरण करते समय स्थानीय थाना पुलिस, नगर निगम के पर्यवेक्षण में स्थानीय व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल से विचार-विमर्श के उपरान्त आगामी दो दिवस के अंदर वर्गीकरण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करा ली जाये।

2. मॉल, बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं डिपार्टमेन्टल स्टोर के प्रबन्धक/प्रबन्धतंत्र अपने प्रतिष्ठान/मॉल में संग्रहीत सामानों को पारदर्शी पालिथीन से कवर करके रखेंगें। मॉल/दुकान/प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहकों को नियमित सेनेटाइजेशन उपरान्त ही सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी मॉल / दुकान/ प्रतिष्ठानों के अन्दर प्रवेश करने वाले ग्राहकों को किसी प्रकार के समान को छूने से मना किया जायेगा।

3. ग्राहक की पसंद के अनुसार अमुक सामग्री प्रबंधन तंत्र के द्वारा नियुक्त स्टाफ/ कार्मिक के सहयोग से उस सामग्री को बिलिंग के उपरान्त ग्राहक को सौप दिया जायेगा।

4. प्रबन्धतंत्र यह भी सुनिश्चित करेगा कि होम डिलीवरी पैकेट तैयार करने एवं डिलीवरी करने वाले सभी कर्मी अनिवार्य रूप से फेस-मास्क, हेड कवर, शू-कवर तथा दस्ताने धारण करेगे।
5. सभी कर्मचारियों का नियमित रूप से थर्मल स्कैनिंग कराएंगे और कोविड का कोई भी लक्षण प्रथमदृष्ट्या पाये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ कार्यालय को सूचित करेंगे। प्रतिष्ठान को नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर/सोडियम हाइपो क्लोराइड से सेनेटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा।
6. क्षेत्रवार साप्ताहिक बंदी हेतु नियत तिथियों पर सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे। स्थानीय स्तर पर गठित क्विक रिस्पॉस टीम इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्ति करायेगी अन्यथा की स्थिति में महामारी अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही प्रस्तावित करेगी, साथ ही संबंधित दुकानों के पंजीकरण/लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

7. जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में नगर निगम पुलिस, स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के स्तर पर अपने-अपने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मियों को नियमित करते हुए एक विक रिस्पांस टीम का गठन किया जायेगा। यह टीम कन्टेनमेन्ट जोनों के अतिरिक्त भीड-भाउ वाले स्थानों तथा बजारों आदि में सामाजिक दूरी मास्क, ग्लब्स, आदि के प्रयोग तथा मेडिकल प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी।
8. संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी आपस में समन्वय करते हुए नियमित रूप से हॉटस्पाट क्षेत्र/कन्टेनमेन्ट जोन का समय-समय पर अमण करते हुए गठित क्विक रिस्पॉस टीम द्वारा किये जा रहे कार्यों का सतत अनु्वण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।


संस्थाओं के अधिष्ठान/कार्यालय हेतु

1. समस्त निजी कार्यालयों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों एवं संगठन कार्यालय इत्यादि को यथासंभव न खोला जाये एवं समस्त आवश्यक कार्यो को 'वर्क फाम होम प्रणाली के तहत घर से ही करने की कार्ययोजना बनायी जाये। ऐसे समस्त कार्यालयों, संस्थाओं के अध्यक्ष अपने स्तर से कार्ययोजना बनाकर उसका अनुपालन सुनिश्चित करवायें। यदि निजी कार्यालय, संस्था अथवा संगठन कार्यालय इत्यादि खोलना आवश्यक हो तो प्रत्येक दशा में कार्यरत 50 प्रतिशत की संख्या में ही कार्मिकों से कार्य लिया जाये।

2. समस्त निजी कार्यालयों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उस संस्थान/कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारीगण को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराया जाना सम्बन्धित संस्थान के प्रशासक / प्रबंधक का दायित्व होगा।

सार्वजनिक यातायात प्रबंधन व्यवस्था

1. संभागीय परिवहन अधिकारी के स्तर से क्षेत्रवार सचल दल/प्रवर्तन टीमों का गठन किया जायेगा। गठित प्रवर्तन टीम/सचल दल के स्तर पर सार्वजनिक आवागमन व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस/ यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था का समुचित प्रबंधन हो।

2. शहर में चल रहे व्यावसायिक वाहन, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स सीमित संख्या में ही चलें। 

3. संभागीय परिवहन अधिकारी के स्तर पर थ्री व्हीलर्स, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा के संचालन हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार के सभी वाहन अपने निर्धारित रूट के अतिरिक्त अन्य रूटों पर भ्रमणशील नहीं रहेगें। उचित होगा कि इस सम्बन्ध में टैम्पो-टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता करके ईवेन एवं आड नम्बरों के आधार पर रूट का पूर्व से निर्धारण कर दिया जाये, और इसकी जानकारी संबंधित वाहन चालक एवं टैक्सी टैम्पो यूनियन के स्थानीय पदाधिकारियों को भी संसूचित किया जाए।
4. वाहन चालक सोशल डिस्टेंसिंग एवं मेडिकल प्रोटोकाल का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेगें, इसका सुनिश्चित क्षेत्रवार गठित प्रवर्तन दल/यातायात पुलिस/स्थानीय पुलिस की होगी।

क्षेत्रस्तर पर गठित प्रवर्तनदल/यातायात पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि यदि कोई वाहन चालक मोटर व्हीकल एक्ट के अतिरिक्त कोविड-19/महामारी अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों/निर्देशों का उल्लंघन करता तो उसके विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही करेगी।

नियमों का कराया जायेगा पालन उल्लंघन करने पर कार्रवाई

उपरोक्त आदेशों का स्थानीय स्तर पर जनपद लखनऊ की सीमा में अनुपालन न किया जाना महामारी अधिनियम 1897 में दिए गये प्राविधानों का उल्लघंन माना जायेगा तथा राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 तथा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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