Lucknow : केंद्र सरकार के बाद आज उत्तर सरकार ने भी अनलॉक 5 के दिशा निर्देश (unlock–5 guidelines) जारी कर दिए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद से कई चरणों में स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल आदि को भी खोल दिए जाएंगे
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश –
कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियां अनुमन्य होगी -
समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर , 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे । यह निर्णय स्कूल / संस्थान के प्रबन्धन से विचार - विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर एवं निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा :
1.ऑन - लाइन / दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी ।
2. जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे है एवं कुछ छात्र भौतिक रुप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए ऑन - लाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक है , तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है ।
3. छात्र सम्बन्धित स्कूल / शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता - पिता ( अभिभावक ) की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते है
4. स्कूल / शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता - पिता ( अभिभावक ) के सहमति से अनिवार्य नहीं करायी जा सकती । यह माता - पिता ( अभिभावक ) की सहमति पर निर्भर होगा ।
5. स्कूल / शैक्षणिक संस्थानों को खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा Standard Operating Procedure ( SOP ) स्कूल , शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार के SOP के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जारी की जाएगी ।
6. जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी उनके द्वारा अनिवार्य रुप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी SOP के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा ।
7. उपरोक्त आधार पर जिला प्रशासन द्वारा शर्तों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की भी अनुमति देंगे । महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग , शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय , भारत सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा । ऑन - लाइन / दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा व इसे प्राथमिकता दी जाएगी ।
उच्च शिक्षा - संस्थानों जिनमें केवल Ph.D शोधार्थियों तथा परा - स्नातक के छात्रों जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो , को 15 अक्टूबर , 2020 से खोलने की अनुमति निम्नानुसार होगी :
1. केन्द्र द्वारा वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान ( Higher Education Institution ) के प्रमुख स्वयं आंकलन करेंगे कि उनके संस्थानों में ( Ph.D ) शोधार्थी एवं परा - स्नातक छात्रों जोकि विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं से हो , को प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता है ।
2.इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि शासकीय / निजी विश्वविद्यालयों , महाविद्यालयों को केवल शोधार्थी ( Ph.D ) एवं परा - स्नातक विज्ञान एवं तकनीकी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों के लिए खोलने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के के अनुसार गाइडलाइंस का पालन किया जाए ।
3. तरण - तालों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों ( SOP ) के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर , 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी ।
4. कन्टेन्मेंट ज़ोन्स के बाहर सिनेमा / थिएटर / मल्टीपैलेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 % तक लोगों के बैठने हेतु , सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों ( SOP ) के अनुसार , दिनांक 15 अक्टूबर , 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी । उपरोक्त ( a )समस्त
5. मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों ( SOP ) के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर , 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी ।
6. कन्टेन्मेंट ज़ोन के बाहर Business to Business ( B2B ) प्रदर्शनी को वाणिज्य विभाग , भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों ( SOP ) के अनुसार , दिनांक 15 अक्टूबर , 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी ।
7. कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर सामाजिक / शैक्षिक / खेल / मनोरंजन / साँस्कृतिक धार्मिक / राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को , अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है ।
100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर , निम्न प्रतिबन्धों के अधीन , 15 अक्टूबर, 2020 से होगी :
1. किसी भी बन्द स्थान यथा ; हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 % किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क , सोशल डिस्टेंसिंग , थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
2. किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क , सोशल डिस्टेंसिंग , थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
शासन द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत SOP अलग से जारी की जाएगी जिससे ऐसे स्थानों में इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबन्दी लगायी जा सके।
गृह मंत्रालय,भारत सरकार से प्राप्त अनुमति को छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राए प्रतिबन्धित रहेंगी।
